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्यायालयोंका यह कर्तव्य है कि वेमामलेको तय करें न कि पक्षों को, क्योंकि अच्छे सेअच्छा व्यक्ति बुरे से बुरा कार्य कर सकता है तथा बुरे से बुरे व्यक्ति का अच्छे से अच्छा अधिकार रो सकता है। यह कथन निम्न में से किस विधि की धारा से सम्बन्धित है? |
| A. | दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110 से |
| B. | भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 52,53,54 व 55 से |
| C. | भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 494, 497, 498 से |
| D. | भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 292, 293,294 से |
| Answer» C. भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 494, 497, 498 से | |