1.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के अधीन किसी वाद के इसके समक्ष लंबित रहने के दौरान न्यायालय दूसरे वाद को-

A. ग्रहण और इसका विचारण कर सकता है
B. ग्रहण और इसका विचारण नहीं कर सकता
C. ग्रहण तो कर सकता है पर उसके विचारण की क्रर्यवाही नहीं कर सकता
D. न तो ग्रहण कर सकता है और न ही कार्यवाही कर सकता है
Answer» D. न तो ग्रहण कर सकता है और न ही कार्यवाही कर सकता है


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