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| 1. |
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के अधीन किसी वाद के इसके समक्ष लंबित रहने के दौरान न्यायालय दूसरे वाद को- |
| A. | ग्रहण और इसका विचारण कर सकता है |
| B. | ग्रहण और इसका विचारण नहीं कर सकता |
| C. | ग्रहण तो कर सकता है पर उसके विचारण की क्रर्यवाही नहीं कर सकता |
| D. | न तो ग्रहण कर सकता है और न ही कार्यवाही कर सकता है |
| Answer» D. न तो ग्रहण कर सकता है और न ही कार्यवाही कर सकता है | |