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भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार एक दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्धितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा जबकि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? |
| A. | जारा 65(ङ) |
| B. | धारा 65(घ) |
| C. | धारा 65 (ग) |
| D. | धारा 65 (ख) |
| Answer» C. धारा 65 (ग) | |