1.

ारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 23 की कोई भी बात किसी बैरिस्टर, प्लीडर अटाँर्नी या वकील को किसी ऐसी बात का साक्ष्य देने से छूट देने वाली नहीं मानी जायेगी जिसका साक्ष्य देने के लिए उसे विवश किया जा सकता हैऐसा उपबन्धित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की-

A. धारा 127 में
B. धारा 128 में
C. धारा 129 में
D. धारा 126 में
Answer» E.


Discussion

No Comment Found